भारत राज्यों का एक संघ है यह संसदीय प्रणाली सरकार वाला एक स्वतंत्र समप्रभुत्ता संपन्न समाजवाद लोकतंत्र गणराज्य है, यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज के इस लेख मे आपको भारत का संविधान किसने लिखा और कब लिखा इस हिंदी मैं बताया है यानी Constitution of India in Hindi.
![]() |
Constitution of India in Hindi |
भारत का संविधान किसने लिखा – Constitution of India in Hindi
भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे किसी मशीन द्वारा नहीं बल्कि हाथों द्वारा लिखा गया है 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत में संविधान लागू हुआ था, उससे पहले भारत पर ब्रिटेन की हुकूमत थी इसीलिए उनका संविधान ही भारत में लागू था, लेकिन जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत ने अपना संविधान पारित किया। संविधान लागू होने से अब तक इसमें कई बदलाव हो चुके हैं जिसे हम आपको डिटेल में बताएंगे तो चलिए पढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण लेख को।
भारत का संविधान कब और किसने लिखा
2. भारत का संविधान हाथ से लिखा गया है जिसे “प्रेम बिहारी नारायण रायजादा” मैं अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था, और इसके पन्नों को शांतिनिकेतन के दो कलाकारों द्वारा हाथों से सजाया गया था, जिनके नाम “बेवहार राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस।
3. भारत का संविधान लिखने के लिए 303 नंबर की निब का उपयोग किया गया था, यह निब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से आयात की गई थी, संविधान को लिखने में 432 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल हुआ था। निब को फोल्डर पर लगाकर पेन बनाए गए जिन्हें स्याही में डुबो कर संविधान लिखा गया था।
4. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर रामप्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्तें रखी थी।
5. संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा था, जहां संविधान लिखा गया था आज उसे संविधान क्लब के नाम से जानते हैं।
भारत का संविधान दुनिया के कई देशों से प्ररित है-
6. भारत का संविधान ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है बल्कि सबसे ज्यादा देशों से प्रेरित भी है संविधान बनाने से पहले कई देशों का द्वारा किया गया और उन देशों के खास विधान को हमारे संविधान में जोड़ा गया, भारत का संविधान इन देशों से प्रेरित है, 1.अमेरिका, 2.कनाडा, 3.ब्रिटेन, 4.फ्रांस, 5.आयरलैंड, 5.सोवियत संघ, 6.दक्षिण अफ्रीका, 7.जर्मनी और जापान।
8. अमेरिका के संविधान के आधार पर हमारे संविधान में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) यानी हमारे मौलिक अधिकारों, न्यायिक समीक्षा विधायक का कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर (Seperation of Power) कानून का समान दर्जा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया तथा सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति जैसी समानताएं (अमेरिका) के संविधान से ली गई हैं।
9. ब्रिटेन और भारत के संविधान में यह मान्यताएं हैं, संसदीय शासन प्रणाली यानी सरकार संसद का हिस्सा होगी, राज्यसभा और लोकसभा, एक नागरिकता कानून, कैबिनेट सिस्टम, कानून का शासन, स्पीकर और उसकी भूमिका जैसी समान्यताएं (ब्रिटेन) के संविधान से प्रेरित है।
10. कनाडा के संविधान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा लेते हुए संविधान में जोड़ा गया है जीवनी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा इस बंटवारे के बाद बची हुई शक्तियां केंद्र के पास होती हैं यानी सामान्य भाषा में राज्य सरकार से केंद्र सरकार का दर्जा ज्यादा होता है, तथा आदर्श संघीय ढांचा, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मुकाबले काफी शक्तिशाली होती है, एवं राज्यपालों की नियुक्ति, का स्रोत (कैनेडा) से आता है।
11. आयरलैंड और भारत के संविधान की समानताएं भारत में आईलैंड से प्रेरित होकर अपने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ा है जिसमें राष्ट्रपति के चुनने के तरीके राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य को अपनी जनता के भले की दिशा में सोचने की क्षमता प्रदान की है ।
12. ऑस्ट्रेलिया – दो राज्यों के बीच कारोबार करने की आजादी तथा समवर्ती सूची यानी ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं ।
13. फ्रांस – गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता सामान्यता और भाईचारे के विचार यानी आजादी, बराबरी और भाईचारा जैसी स्वतंत्रता की प्रेरणा हमें फ्रांस के संविधान से मिलती है ।
14. सोवियत संघ – मूल्य कर्तव्य।
15. दक्षिण अफ्रीका – राज्यसभा सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन, की प्रक्रिया अगर जरूरत पड़े तो की जा सकती है।
16. जापान – संसद सर्वोच्च है यानी न्यायपालिका किसी कानून के उचित होने ना होने की जांच नहीं कर सकती न्यायपालिका केवल किसी कानून के संवैधानिक होने या ना होने को परख सकती है ।
17. जर्मनी – आपातकालीन शक्तियां, यानी राज्य सरकार में आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार के पास पूरे राइट होते हैं उस राज्य में केंद्र शासित राज्य स्थापित करने के तथा मूल्य अधिकारियों को सस्पेंस करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
18. भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जो परिवर्तन में बढ़कर 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 25 भाग हुए हैं साथ ही इसमें पांच परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं, जो शुरुआत में नहीं थे ।
19. 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा करने वाली समिति यानी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। और इसमें अध्यक्ष के रूप मे बाबासाहेब आंबेडकर नियुक्ति हुई।
20. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 15 महिलाएं ही थी।
21. विवादित रूप से घिरे होने के कारण भारत के संविधान को पारित होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
22. भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो 25 भागों में बटा हुआ है इसमें 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल से इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 117369 शब्द है संविधान लिखने पर लगभग 6.3 करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा था।
FAQ:-
Answer: हमारे भारत का संविधान “प्रेम बिहारी नारायण रायजादा” ने अपने हाथों से लिखा था। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष, 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान की असली काॅपी इंग्लिश में लिखी गई थी। फिर इसे हिन्दी भाषा में लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का संविधान लागू हुआ था।
Question – 2: संविधान को कहाँ रखा गया है?
Answer: भारत के संविधान की मूल काॅपी ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। भारत का संविधान 72 साल पहले लिखा गया था। इस प्रति में पहले राष्ट्रपति डाॅ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए फिर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
Question – 3: संविधान का क्या अर्थ है?
Answer: संविधान किसी भी देश मौलिक अधिकार कानून है, जो सरकार की मुख्यकार्य और रुपरेखा निर्धारित करता है। भारत के संविधान को एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। साथ ही संविधान सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है।
हमें आशा है आप लोगों को इस लेख में संविधान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होगी, धन्यवाद
(इस पेज को हिंदी मैं सुने)